सरकार मेहरबान, यदि कोरोना काल में चली गई जॉब, मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

-40 लाख से ज्यादा औद्योगिक कर्मचारियों की दूर होगी टेंशन

-ईएसआईसी स्कीम के नियमों में हुई तब्दीली

उदय भूमि ब्यूरो
नई दिल्ली। देश के 40 लाख से ज्यादा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर आई है। इसके तहत कोरोना काल में रोजगार गंवा चुके नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अधिकतम 3 माह तक इस भत्ते का फायदा मिलेगा। वह औसत वेतन का 50 फीसदी क्लेम कर सकेगा। केंद्र सरकार ने ईएसआईसी स्कीम के नियमों को लचीला करने का निर्णय लिया है। ईएसआईसी बोर्ड की तरफ से यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। कोविड-19 (कोरोना वायरस) का रोजगार पर बड़ा असर पड़ा है। कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के लिए देशभर में 25 मार्च से लॉक डाउन लागू कर दिया गया था। लॉक डाउन के चलते लंबे समय तक काम-काज बाधित रहा। इस कारण बड़ी संख्या में नागरिक बेरोजगार हो गए। नतीजन बेरोजगारों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उन्हें अपना एवं परिवार का गुजारा करने में दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना काल में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ने से सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है। इसके मद्देनजर सरकार बेरोजगारी से निपटने को हरसंभव उपाय तलाश रही है। कोरोना काल में रोजगार छिन जाने से प्रभावित नागरिकों के लिए अब राहत देने वाली खबर आई है। कोरोना काल में बेरोजगार हो गए नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) के तहत पंजीकृत हैं। कर्मचारियों को लाभ देने को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का संचालन ईएसआईसी द्वारा किया जाता है। इस कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है। यह रकम उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी, जो ईएसआईसी स्कीम के साथ कम से कम पिछले 2 वर्ष से जुड़े हैं। इस दरम्यान एक अक्तूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का काम-काज जरूरी है। बेरोजगार व्यक्ति अधिकतम 90 दिनों के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। बता दें कि ईएसआई के अंतर्गत देश के लगभग साढ़े 3 करोड़ परिवार यूनिट शामिल हैं, जिसके कारण 13.5 करोड़ नागरिकों को नकदी और चिकित्सा सुविधा मिलती है।