इंदिरापुरम में बिना लाइसेंस के परोसी जा रही थी शराब, मैनेजर, अकाउंटेंट समेत चार गिरफ्तार

हैबिटेट सेंटर मॉल में बियरहाउस कैफे में आबकारी विभाग का छापा, अग्रेजी शराब व बीयर बरामद

गाजियाबाद। अल्कोहल लाइसेंस के बगैर ग्राहकों को शराब परोसना रेस्टोरेंट प्रबंधन को काफी भारी पड़ गया है। शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारकर रेस्त्रां मैनेजर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा रेस्त्रां मालिक सहित 5 आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। मौके से अंग्रेजी शराब तथा बियर की कई बोतलें भी बरामद की गई हैं। विभाग ने साफ कहा है कि बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले निजी प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कई रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए शराब एवं बियर की व्यवस्था रहती है। इसके लिए रेस्त्रां मालिक को पहले अल्कोहल लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस शुल्क जमा कराने के साथ विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना भी जरूरी होता है। नियमानुसार संबंधित रेस्त्रां में ग्राहकों को तय संख्या में शराब एवं बियर उपलब्ध कराई जा सकती है।

जिला आबकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात इंदिरापुरम स्थित हैबिटेट सेंटर मॉल में बियरहाउस कैफे में अवैध बार की सूचना मिली कि रेस्टोरेंट में ग्राहकों को शराब परोसी जाती है। पहले मुखबिर भेजकर इस सूचना की सटीक रैकी कराई। सूचना सही पाए जाने पर टीएस ह्यांकी आबकारी निरीक्षक सेक्टर-2, अखिलेश बिहारी वर्मा आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1, आशीष कुमार पाण्डेय आबकारी निरीक्षक सेक्टर-4, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य आबकारी निरीक्षक सेक्टर-5 एवं अरुण कुमार आबकारी निरीक्षक सेक्टर-6 की संयुक्त टीम द्वारा हैबिटेट सेंटर मॉल में बियरहाउस कैफे में छापेमारी की कार्रवाई की गई।

जहां रेस्टोरेंट के मैनेजर कोमल कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी सेक्टर-1 वसुंधरा, रेस्टोरेंट के अकाउंटेंट कमलदीप सिंह पुत्र कमलजीत सिंह निवासी प्रताप विहार, रेस्टोरेंट के कार्यकर्ता सोनू कुमार पुत्र टीकम सिंह, निवासी नगीना बिजनौर एवं प्रकाश कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी सैदपुरी बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। मौके से अवैध 26 बोतल बडवाइजर बियर, 10 बोतल होएगार्डेन बीयर, 15 बोतल किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स बियर, 15 बोतल बडवाइजर मैग्नम बीयर, 13 बोतल ब्रीजर बीयर एवं प्रयोग में लाई 1 बोतल 100 पाइपर, 1 बोतल बैलेज वाइन, 1 बोतल जगरमीर्टर रम तथा 1 बोतल बकार्डी व्हाइट रम बरामद किया गया। बार के पास न तो शराब स्टॉक करने का और न ही बिक्री का लाइसेंस था।

रेस्टोरेंट के नाम पर यहां ग्राहकों को अवैध तरीके से शराब पिलाई जा रही थी। चारों आरोपी तथा बार संचालक परविंदर सिंह निवासी भलसवा नई दिल्ली के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा गया।जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जनपद में अवैध शराब का निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम के लिए निरंतर प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, पब, बार इत्यादि में भी समय-समय पर चेकिंग कराई जा रही है। बगैर अल्कोहल का लाइसेंस लिए यदि कोई संस्थान ग्राहकों को शराब का सेवन कराता है तो ऐसे मामले में आरोपियों के खिलाफ सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है। अवैध शराब के कारोबार को लेकर कार्रवाई निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।