सी एण्ड डी वेस्ट का निस्तारण नही करने पर तीन के खिलाफ निगम ने कराई एफआईआर

गाजियाबाद। निर्माण कार्य के दौरान निकले मलबे को निपटान नही करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरु कर दी है। जिसके लिए सी एण्ड डी वेस्ट का नियम अनुसार निस्तारण ना करने पर नगर निगम द्वारा अपनी कार्यवाही करते हुए एनवायरमेंट एक्ट पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के अंतर्गत एफआईआर, सी एंड डी वेस्ट उत्सर्जनकर्ताओं के खिलाफ कराई गई। जिसमें निर्माण विभाग टीम द्वारा सी एण्ड डी उत्सर्जन करने वालों से अपील की गई कि वह अपने निर्माण के मलबे का निस्तारण नियम अनुसार नंद ग्राम स्थित प्लांट पर जाकर कराएं।

मुख्य अभियंता निर्माण एनके चौधरी ने बताया कि सी एंड डी वेस्ट का निस्तारण ना किए जाने पर सिटी जोन अंतर्गत सोनू हापुड़ रोड पुल के नीचे अपार्टमेंट में दीपक मेडिकल स्टोर के सामने मालिवाडा द्वारा सड़क के किनारे डाले गए मलबे को नही हटाने, आईजी अरोड़ा सेकंड 46 नेहरू नगर द्वारा सड़क के किनारे डाले गए निर्माण मलबे को न हटाए एवं डीपी शर्मा सेकंड एफ-9 नेहरू नगर सड़क के किनारे डाले गए निर्माण कार्यों से उत्सर्जित मलबे को न हटाने पर एफआईआर कराई गई है। भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करने वाले सभी मालिक एवं बिल्डर इस दौरान उत्पन्न होने वाले मलबे का या तो खुद निपटान करें या फिर नंदग्राम रेत मंडी में स्थापित सी एण्ड डी प्लांट का पर संपर्क करें। ताकि नियम अनुसार सी एण्ड डी वेस्ट का निस्तारण किया जा सकें।

नगर आयुक्त डॉ नितिन गौड़ ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि निर्माण कार्य से उत्सर्जित होने वाला मलवा ना केवल शहर की सुंदरता को ही धूमिल नही कर रहा है, बल्कि इससे बढऩे वाला प्रदूषण शहर निवासियों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। सी एंड डी वेस्ट का निस्तारण नियम अनुसार करें नंद ग्राम रेत मंडी स्थित प्लांट पर इसका निस्तारण कराएं ताकि शहर वासियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही मेंं सहयोग करने की अपील भी की गई। नगर आयुक्त ने संबंधित निर्माण के अधिकारियों को कार्यवाही में तेजी लाते हुए नियम अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर निर्माण टीम से अनूप सहायक अभियंता निर्माण तथा नागेंद्र शर्मा अवर अभियंता निर्माण व अन्य संबंधित उपस्थित रहे।