नगर निगम में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए हुई लागू

-कुत्ता पालने वाले लोगों को देना होगा शपथ पत्र

गाजियाबाद। शहर में कुत्तों प्रेमियों के लिए अब नगर निगम ने कुछ नियम बनाए हैं। मंगलवार को नगर निगम सदन की पहली बैठक में कुत्ते पालने वाले लोगों के लिए यह नियमावली लाई गई है। कुत्तों को पालने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अब 1000 रुपए देनी होगी। साथ ही कुत्ता पालने वाले लोगों को शपथ पत्र भी भी देना होगा। गाजियाबाद सहित आसपास के इलाकों में लगातार कुत्ते के हमले के मामले सामने आ रहे थे। कई बार कुत्तों के हमले में आम लोग लोग घायल भी हुए हैं। नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। पालतू कुत्तों की नसबंदी होना और एंटी रेबीज टीकाकरण करना अनिवार्य किया गया है।

उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.अनुज कुमार सिंह ने बताया कि कुत्ते पालने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पहले 200 रुपए थी, इसे अब बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं नवीनीकरण फीस पहले 100 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ अब 200 वर्गगज में अधिकतम दो कुत्ते और 400 वर्गगज में अधिकतम 4 कुत्तों का पंजीकरण किया जाएगा। पांच या पांच से अधिक कुत्ते आवासीय क्षेत्र में नहीं पाले जाएंगे। पालतू कुत्तों से दूसरों को कोई परेशानी ना हो इसका भी शपथ पत्र कुत्ते के मालिक को देना होगा।

डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि सोसायटी की लिफ्ट और पार्कों में भी कुत्ते को घुमाते समय उसके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा। साथ में यह भी देखना होगा कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति को कुत्ते से परेशानी ना हो। नगर निगम ने कुछ अटैकर ब्रीड के कुत्तों को भी प्रतिबंधित किया है। जिसमें पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो, अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड शामिल है। वहीं, शहर में आवारा कुत्तों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। आवारा कुत्तों को दूसरों के घर के बाहर फीडिंग नहीं कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना राशि 5000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी गई हैं।