बगैर लाइसेंस शराब पार्टी पड़ेगी भारी, होगी एफआईआर

-जिलाधिकारी ने आयोजनकर्ताओं को चेताया, ऑकेजनल बार लाइसेंस के लिए एफएल-11 अनिवार्य 

गाजियाबाद। जनपद में बगैर बार लाइसेंस के शराब परोसना भारी पड़ेगा। इस प्रचलन पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। किसी कार्यक्रम के दौरान शराब परोसने के लिए ऑकेजनल बार लाइसेंस यानि एफएल-11 का होना अनिवार्य है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि बगैर लाइसेंस के कार्यक्रम होने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक्वट हॉल, फार्म हाउस और मैरिज लॉन संचालकों को भी निर्देशित किया गया है कि उनके यहां होने वाले आयोजनों में मदिरापान की व्यवस्था बगैर लाइसेंस के ना हो।                  जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि देखा जा रहा है कि गाजियाबाद के विभिन्न आयोजन स्थल जहां पार्टी आयोजित की जाती हैं, जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकरी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।लेकिन कुछ आयोजनकतार्ओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस हासिल किये बिना ही मदिरापान कराये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। यदि कोई अकेजनल बार लाइसेंस के बिना मदिरापान कराते पाया जाता है तो संबंधित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक्वट, फार्म हाउस एवं मैरिज लॉन के विरूद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराकर जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रो को निरस्त कराया जाएगा।

चेकिंग अभियान जोरों पर
जनपद में आबकारी विभाग की अवैध शराब के निर्माण एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा, आबकारी निरीक्षक रमाशंकर सिंह, त्रिभुवन सिंह, आशीष पांडेय, अरूण कुमार, त्रिवेणी सिंह मौर्य शराब तस्करों के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आबकारी विभाग ने हाईवे पर भी गश्त बढ़ाई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे समेत अन्य मुख्य मार्गों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग हो रही है। दरअसल शराब तस्करी के लिए निजी वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही बार, रेस्टोरेंट, विवाह स्थलों पर चेकिंग की जा रही है।

लाइसेंसशुदा कारोबार पर भी नजर
इसके अलावा जनपद में संचालित मॉडल शॉप, देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों पर व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञापनों (मदिरा एवं बीयर की दुकान) पर संचित स्टॉक का सत्यापन हो रहा है। अभी तक वहां किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं को नियमानुसार अनुज्ञापनों को संचालित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह खुद इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। वह नियमित कार्रवाई की समीक्षा कर मातहतों को उचित दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

अवैध शराब समेत चार तस्कर गिरफ्तार
जिला आबकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को आबकारी निरीक्षक सीलम मिश्रा सेक्टर-3 की टीम ने सरस्वती विहार ,नयीपुरा, उत्तरांचल विहार ,लक्ष्मी गार्डन दिल्ली बागपत रोड एवं दिल्ली बॉर्डर स्थित संदिग्ध स्थलों पर दबिश कर गहन तलाशी की गयी। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान लक्ष्मी गार्डन दिल्ली बागपत रोड के पास से दो तस्कर पवन पुत्र प्यारे एवं विक्रम सिंह पुत्र जनकू निवासी वार्ड-नो अम्बेडकर पार्क लोनी को 12 बोतल अवैध देशी शराब मुरथल दिल्ली मार्का एवं परिवहन के लिए प्रयुक्त बाइक समेत गिरफ्तार किया गया। वहीं आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार सेक्टर-6 की संयुक्त टीम ने नंदग्राम थाना पुलिस के साथ कार्यवाही करते हुए रोटरी गोल चक्कर क्षेत्र से मोनू पुत्र सन्त सिंह निवासी दीनदयाल पुरी नन्दग्राम और मोनू सरकार पुत्र नारायण निवासी दीनदायलपुरी नन्दग्राम को अंतरराज्यीय विदेशी मदिरा क्रेजी रोमियो (अरुणाचल प्रदेश) के 48 पव्वा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 60 /63/ 72 एवं 207 एमवी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया