भिक्कनपुर में 26 हजार वर्ग मीटर में बनी 2 अवैध कॉलोनी पर चला जीडीए का बुलडोजर

-अवैध रूप से काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनी में मकान लेने से पहले कराएं जांच: गुंजा सिंह

गाजियाबाद। मुरादनगर क्षेत्र के गांव भिक्कनपुर की जमीन पर अनाधिकृत रूप से लगभग 26 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में काटी जा रही दो अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रवर्तन दस्ते की टीम ने फ्लैट,मकान,साईट ऑफिस आदि को ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी एवं जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के अवैध कॉलानी व अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश के क्रम में यह कार्रवाई की गई।बुधवार को जीडीए प्रवर्तन जोन-2 की प्रभारी एवं ओएसडी गुंजा सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर सहायक अभियंता अनिल कछाड़े, अवर अभियंता योगेंद्र कुमार वर्मा, सुनील कुमार, महेंद्र कुमार एवं जीडीए पुलिस और मुरादनगर थाना पुलिस की मौजूदगी में अनाधिकृत कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई।

जीडीए ओएसडी गुंजा सिंह ने बताया कि गांव भिक्कनपुर के खसरा संख्या-475 पर हेमलता पत्नी नरेंद्र गर्ग,योगेश शर्मा दिनेश शर्मा और गांव भिक्कनपुर के खसरा संख्या-642 पर राजीव शर्मा, अजय, धर्मपाल, श्योदान द्वारा काटी जा रही लगभग 26 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में दो अनाधिकृत कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर कॉलोनाइजर द्वारा बनाए साईट ऑफिस, फ्लैट, मकान आदि को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया गया।

ओएसडी ने बताया कि ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर एवं निर्माणकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। मगर पुलिस ने उन्हें वहां से लाठी फटकार कर खदेड़ दिया। ओएसडी ने अपील करते हुए कहा कि बगैर नक्शा स्वीकृति के कॉलोनाइजर द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी व फ्लैट को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में अवैध रूप से काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनी में कोई भी प्लॉट, मकान आदि का क्रय-विक्रय न करें।