टेस्ट परचेजिंग में खुली सेल्समैन की पोल, बोतल पर 500 रुपये वसूले

-जिला आबकारी की सख्ती का असर, शराब विक्रेता को भेजा जेल, शराब पर ओवर रेटिंग कर रहे विक्रेता को सलाखों के पीछे भेजते हुए आबकारी विभाग के पोर्टल से ब्लैक लिस्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो अभी तक की कार्रवाई में ऐसा पहली हुआ है, जहां विक्रेता ने 10, 20 की जगह ग्राहक को सीधा 500 रुपये की चपत लगा रहा था। साथ ही अनुज्ञापी को चेतावनी भी दी कि शराब की दुकान का लाइसेंस लिया है तो खुद भी दुकान पर निगरानी रखें। यहां मनमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी।

उदय भूमि ब्यूरो।
गाजियाबाद। जनपद को अवैध शराब के कारोबार से मुक्त करने और शराब पर ओवर रेटिंग करने वाले विक्रेताओं पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। भले ही जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम को चार्ज लिए दो दिन हुए हो, मगर उन्होंने अपनी कार्यवाही से मंशा साफ जाहिर कर दी है जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती जाएगी। साथ ही शराब पर ओवर रेटिंग कर रहे विक्रेताओं को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। आबकारी अधिकारी की सख्ती का ही असर है कि चार्ज लेने के बाद से ही विक्रेताओं को नियमानुसार शराब बिक्री की चेतावनी दे दी गई थी। जिसका परिणाम यह है कि शराब पर ओवर रेटिंग कर रहे विक्रेता को सलाखों के पीछे भेजते हुए आबकारी विभाग के पोर्टल से ब्लैक लिस्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो अभी तक की कार्रवाई में ऐसा पहली हुआ है, जहां विक्रेता ने 10, 20 की जगह ग्राहक को सीधा 500 रुपये की चपत लगा रहा था। साथ ही अनुज्ञापी को चेतावनी भी दी कि शराब की दुकान का लाइसेंस लिया है तो खुद भी दुकान पर निगरानी रखें। यहां मनमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी।
जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम के लिए भले ही जनपद गाजियाबाद नया हो, मगर उनकी कार्रवाई का अंदाज आज भी पुराना है। मूल रूप से जनपद वैशाली बिहार के रहने वाले संजय कुमार प्रथम जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़, बनारस में दो अवधि एवं बस्ती, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों में संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर रहकर अपनी कार्यशैली सेे पहले ही दर्शा चुके है कि शराब तस्करी करने वाले और ओवर रेटिंग करने वालों की जगह सिर्फ जेल है।
अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने दिन-रात कर जिले में चेकिंग अभियान चला रखा है। ऐसे में शराब तस्कर आगे-आगे तो आबकारी विभाग पीछे-पीछे नजर आ रहा है। तस्करों को जिले से खदेड़ने के लिए हर संभव कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भारी व्यस्तता के बावजूद विभाग ने शराब की दुकानों पर भी ध्यान दे रखा है। शराब दुकानदार किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, इसे लेकर औचक चेकिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
आबकारी की लगातार कार्रवाई से शराब माफिया के होश उड़ने लगे हैं। यही वजह है कि इन शराब माफियाओं और आबकारी विभाग की टीम के बीच चोर-पुलिस का खेल शुरू हो गया है।
जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम ने बताया बुधवार रात इंदिरापुरम स्थित विण्डसर मार्किट मॉडल शॉप से एक व्यक्ति ने फोन कर शिकायत दी कि उक्त दुकान पर विक्रेता शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक हिम्मत सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच में पता चला कि उक्त दुकान पर मौजूद विक्रेता राजीव कुमार पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम पिपारी रामपुर ने ग्राहक से सिडस वाइन पर अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली की है। सिडस वाइन की कीमत करीब 760 रुपये है, लेकिन विक्रेता ने ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ग्राहक से 1200 रुपए वसूल कर लिए। जब ग्राहक ने इसका विरोध किया तो विक्रेता द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। शिकायत की पुष्टि होने पर विक्रेता के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए  जेल भेजा गया। साथ ही विक्रेता को आबकारी विभाग के पोर्टल से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। जिससे भविष्य में विक्रेता उत्तर प्रदेश की किसी भी दुकान पर सेल्समैन का काम न कर सकें। इसके अलावा अनुज्ञापी को भी कारण बताओ का नोटिस जारी करते हुए 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया अवैध शराब की बिक्री रोकने और अवैध शराब की बिक्री सुनिश्चित कर राजस्व बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। आबकारी निरीक्षकों को लगातार हाईवे, ढाबा, औद्योगिक क्षेत्र एवं खादर क्षेत्रों में चेकिंग करने के सख्त निर्देश दिए गये है। ढाबा संचालकों को किसी भी हालत में अवैध रूप से अवैध शराब की बिक्री न करने की चेतावनी दी गई है। अवैध शराब की बिक्री मिलने पर संबधित ढाबा मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानों पर भी लगातार टेस्ट परचेजिंग कराने के निर्देश दिए गए है। जिससे दुकानों पर नियमानुसार शराब की बिक्री हो सकें।