बिना लाइसेंस शराब परोसना और ओवर रेटिंग करना पड़ेगा भारी, 6 माह की होगी जेल

-रेस्टोरेंट की आड़ में ग्राहकों को बेचता था शराब, संचालक गिरफ्तार
-देसी शराब पर पांच रुपए की अधिक वसूली ने सेल्समैन को पहुंचाया जेल

गाजियाबाद। जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में शराब पिला रहे संचालक को गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक वसूली करने वाले सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए दुकान पर जुर्माना लगाया है। रेस्टोरेंट संचालक शाम होते ही लाइसेंसी दुकान से शराब खरीदकर उसे नीचे छिपा देता था, रात होते ही खाना खाने के लिए आने वाले ग्राहकों को शराब बेचने के साथ उनके लिए अवैध रूप से पीने की व्यवस्था करता था।
अवैध शराब की बिक्री, निर्माण व परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम लगातार चेकिंग एवं दबिश की कार्रवाई कर रही है। साथ ही समय-समय पर बिना लाइसेंस शराब परोसने एवं ओवर रेटिंग करने वालों को नियमों का पाठ पढ़ा रहा है। मगर आबकारी विभाग की नियमों की धज्जियां उड़ाने से कुछ रेस्टोरेंट व सेल्समैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। जिसके लिए आबकारी विभाग ने टीम ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जिले में विशेष अभियान शुरु कर दिया है। जिसमें आबकारी विभाग की टीम एवं उनके मुखबिर जिले में घूम कर इसकी पुष्टि करेंगे, कि कहीं बिना लाइसेंस के शराब तो नहीं परोसी जा रही है और कोई दुकानदार ग्राहकों से ओवर रेटिंग तो नही कर रहा है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने और ओवर रेटिंग करने वालों को कम से कम 6 माह की जेल और जुर्माना वसूलने के कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया आबकारी निरीक्षक त्रिभुवन सिंह हयांकी व कौशाम्बी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शनिवार रात भोवापुर के संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान भोवापुर स्थित दिल्ली दरबार एवं क्वीन प्लाजा रेस्टोरेंट में दबिश दी गई। दबिश के दौरान दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट के बेसमेंट से जावेद पुत्र वहीद निवासी भोवापुर कौशांबी को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति के कब्जे से 40 पव्वा दिलखुश देशी शराब (मसाला) प्रत्येक पव्वा 200 एमएल यूपी मार्का बरामद किया गया। जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट पर पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है।

उन्होंने बताया रविवार दोपहर मुरादनगर क्षेत्र से सूचना मिली की देशी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग हो रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक अनुज वर्मा को उक्त दुकान के अलावा क्षेत्र में सभी दुकानों का गुप्त टेस्ट परचेजिंग करने के निर्देश दिए। आबकारी निरीक्षक की टीम द्वारा मुरादनगर क्षेत्र की देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की विभिन्न दुकानों पर गुप्त रूप से टेस्ट परचेज करवाया गया। टेस्ट परचेजिंग के दौरान ग्राम भिक्कनपुर थाना मुरादनगर स्थित देशी शराब दुकान पर ओवर रेटिंग की पुष्टि हुई। जहां सेल्समैन द्वारा ग्राहकों से देशी शराब पर अंकित मूल्यों से पांच रुपए की अधिक वसूली कर रहा था। सेल्समैन को गिरफ्तार कर मुरादनगर थाने में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। साथ लाइसेंसी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाते हुए कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया है।

जिला आबकारी ने अवैध शराब का कारोबार एवं ओवर रेटिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध शराब का कारोबार जिले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही ओवर रेटिंग होने दी जाएगी। बिना लाइसेंस शराब परोसने और ओवर रेटिंग के मामले में पकड़े जाने पर अब कम से कम 6 माह से 1 वर्ष की सजा होगी। जिसके लिए खुद आबकारी विभाग की इसकी पैरवी करेगा की जमानत ना होने पाए। साथ ही लाइसेंसी अनुज्ञापी भी इतना समझ लें कि शराब की दुकान का लाइसेंस लेने से ही अब काम नहीं चलेगा। अनुज्ञापी खुद दुकानों का प्रतिदिन जायजा लें। अब से ओवर रेटिंग के मामले की शिकायत मिलने पर लाइसेंसी पर भी मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।