ऐलान : बिहार में विधान सभा चुनाव का शंखनाद

243 सीटों के लिए 3 चरण में मतदान, रिजल्ट 10 नवंबर को
-28 अक्तूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट
-देश में कोरोना काल के बीच पहले विस चुनाव की तारीखें घोषित

उदय भूमि ब्यूरो
नई दिल्ली। बिहार विधान सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कुल 243 सीटों पर 3 चरण में मतदान कराया जाएगा। क्रमश: 28 अक्तूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण का मतदान होगा। चुनाव की तिथियां घोषित होने के साथ सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को विधान सभा चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार में 3 चरण में मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 71, दूसरे में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदाताओं को कोविड-19 (कोरोना वायरस) से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। क्वारंटीन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज मतदान के दिन सबसे आखिरी घंटे में वोट दे सकेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होंगे ताकि तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। यदि किसी मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के तय तापमान से ज्यादा होता है तो ऐसे मतदाता को टोकन/प्रमाण पत्र दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घंटे में मत देने के लिए बुलाया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मतदाता को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलट की सुविधा भी प्रदान की है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनेटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क व थर्मल स्कैनर का प्रयोग होगा। इसके अलावा प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन, डिपोजिट भर सकते हैं। जीत का डिजिटल प्रमाण पत्र भी उन्हें मिल सकेगा। विधान सभा चुनाव सुबह 7 से शाम 5 तक होंगे। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा। 80 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र वाले मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार में मौजूदा विधान सभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। बिहार विधान सभा में 243 सीटें हैं। जिसमें से 38 सीटें एससी और 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवार को डोर-टू-डोर जनसंपर्क में सिर्फ 4 समर्थकों के साथ जाने की इजाजत होगी। इसके अतिरिक्त नामांकन के दौरान उम्मीदवार अपने साथ 2 समर्थक और 2 गाडिय़ों को ले जा सकेंगे।